FASTag New Rules: फास्टैग यूजर्स के लिए नए नियम, 17 फरवरी से लापरवाही पर लगेगा डबल टैक्स

FASTag New Rules: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नियम 17 फरवरी 2025 से लागू होंगे, जिनके तहत ब्लैकलिस्टेड FASTag वाले यूजर्स को डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आप भी FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो जान लें कैसे बचें इस भारी पेनल्टी से…

क्या हैं नए नियम?

NPCI के मुताबिक, अगर किसी यूजर का FASTag 60 मिनट से ज्यादा समय तक ब्लैकलिस्टेड रहता है या टैग रीडिंग के 10 मिनट के अंदर स्टेटस अपडेट नहीं होता, तो टोल प्लाजा पर पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इस स्थिति में यूजर को नॉर्मल टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, 70 मिनट के भीतर FASTag को रिचार्ज करने पर पेनल्टी से बचा जा सकता है।

क्यों होता है FASTag ब्लैकलिस्ट?

  • लो बैलेंस: अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस न होने पर FASTag ब्लॉक हो जाता है।
  • एक्सपायरी: FASTag की वैधता समाप्त होने पर भी यह समस्या आती है।
  • टेक्निकल गड़बड़ी: कभी-कभी सर्वर इश्यू के कारण भी टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है।

कैसे चेक करें FASTag स्टेटस?

  • ऑफिशियल वेबसाइट: parivahan.gov.in पर जाएं।
  • ‘Check E-Challan Status’ ऑप्शन चुनें।
  • वाहन नंबर डालें: अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें।
  • स्टेटस देखें: स्क्रीन पर FASTag का ब्लैकलिस्ट स्टेटस दिख जाएगा।

अगर FASTag ब्लैकलिस्ट है तो क्या करें?

  • तुरंत रिचार्ज: अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ऐड करें (कम से कम ₹200)।
  • पेमेंट वेरिफाई: रिचार्ज के बाद पेमेंट स्टेटस चेक करें।
  • कस्टमर केयर: समस्या रहने पर NPCI हेल्पलाइन 0120-4884080 पर संपर्क करें।

डबल टैक्स से कैसे बचें?

  • ऑटो-रिचार्ज: अपने FASTag अकाउंट में ऑटो-रिचार्ज सुविधा चालू करें।
  • बैलेंस अलर्ट: कम बैलेंस होने पर SMS/ऐप नोटिफिकेशन सेट करें।
  • नियमित चेक: हफ्ते में एक बार FASTag स्टेटस जरूर देखें।

यह कदम टोल प्लाजा पर होने वाली देरी और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है। यूजर्स अपने FASTag को एक्टिव रखें- NPCI प्रवक्ता

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